नेशन कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021: छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास करने की मांग, युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं
बिलासपुर [पावर न्यूज 24 भारत] – नेशन कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021 को लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास किए जाने के बाद अब इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास करने की मांग तेज हो रही है। यह एक्ट देश के अन्य राज्यों में पहले ही पास हो चुका है, और मध्यप्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञों और युवाओं का मानना है कि इस एक्ट के लागू होने से राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा होंगी।
क्या है नेशन कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021?
यह एक्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायक और सहयोगी प्रोफेशनल्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक विशेष कानून है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को ISCO CODE (International Standard Classification of Occupations) के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करता है।
छत्तीसगढ़ में लागू होने से क्या होंगे लाभ?
बिलासपुर के प्रेस क्लब में फिजिशियन एसोसिएट (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी) रामखिलावन आदित्य ने बताया कि अगर यह एक्ट छत्तीसगढ़ में पास होता है, तो कई ऐसे अलाइड कोर्सेस को संचालित किया जा सकेगा जो अभी राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। इससे राज्य के छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे अपने ही राज्य में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर: इस एक्ट के तहत आने वाले कोर्सेस की मांग वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है। इसे लागू करने से राज्य के छात्रों को विदेशों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार: एक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की उपलब्धता से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: वर्तमान में बाहरी राज्यों के युवाओं को हमारे राज्य के कॉरपोरेट और नर्सिंग होम में उच्च वेतन पर रोजगार मिल रहा है। एक्ट लागू होने के बाद स्थानीय युवाओं को वरीयता दी जा सकेगी।
मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों का उदाहरण
मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए अपनी "पैरा मेडिकल काउंसिल" को भंग कर "मध्यप्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल" के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अन्य राज्यों में यह एक्ट पहले ही लागू हो चुका है, जिससे वहां के छात्रों और स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा फायदा हुआ है।
छत्तीसगढ़ में मौजूदा व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तीन प्रमुख काउंसिल कार्यरत हैं:
1. छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल
2. छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशन थैरेपी काउंसिल
3. छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल एक्ट 2001
हालांकि, इन काउंसिलों के तहत संचालित कोर्सेस की सीमित संख्या और अव्यवस्था के कारण छात्रों को व्यापक स्तर पर लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की सिफारिशें
केंद्र सरकार ने "नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स" के तहत राज्यों को स्टेट काउंसिल का गठन करने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए अंतिम तिथि 2 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में राज्यों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, छात्रों और जनता ने छत्तीसगढ़ सरकार से अपील की है कि इस एक्ट को तुरंत विधानसभा में लाकर पास किया जाए। इससे न केवल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ेगा, बल्कि नई पीढ़ी को रोजगार और विकास के व्यापक अवसर भी मिलेंगे।
नेशन कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन्स एक्ट 2021 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। सरकार को इसे प्राथमिकता देकर लागू करना चाहिए, ताकि राज्य के युवा और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
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