जन्मदिन की खुशियों पर ग्रहण: अवैध विज्ञापनों के लिए कारोबारी पर 50 हजार का जुर्माना

जन्मदिन की खुशियों पर ग्रहण: अवैध विज्ञापनों के लिए कारोबारी पर 50 हजार का जुर्माना

बिलासपुर छत्तीसगढ़। अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए शहर भर के चौक-चौराहों और बिजली के खंभों पर बैनर-पोस्टर लगाना सरकंडा निवासी युवा कारोबारी ईशान उर्फ निक्कू भंडारी को भारी पड़ गया। नगर निगम ने इसे अवैध गतिविधि मानते हुए उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया है।

निक्कू भंडारी ने अपने जन्मदिन के मौके पर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, डिवाइडर, स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए एलईडी बोर्ड, और बिजली के खंभों पर बधाई संदेश के साथ बैनर-पोस्टर लगवाए थे। लेकिन बिना नगर निगम की अनुमति के लगाए गए ये पोस्टर उनके लिए मुसीबत बन गए। निगम प्रशासन को इस बात की जानकारी मिलते ही शाम को उसकी टीम ने सभी अवैध पोस्टरों को हटवा दिया और निक्कू को नोटिस जारी कर दिया।

नोटिस में क्या कहा गया?

जारी नोटिस में निगम ने स्पष्ट किया कि निक्कू भंडारी ने "विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) आदर्श उपविधि 2012" का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक और शासकीय संपत्तियों को विरूपित किया है। पोस्टर हटाने के लिए निगम ने अपने अमले और संसाधनों का उपयोग किया, जिसका खर्च निक्कू पर डालते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

चेतावनी के साथ कड़ा रुख

नगर निगम ने जुर्माने की राशि 24 घंटे के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही, चेतावनी दी है कि यदि जुर्माना समय पर नहीं चुकाया गया, तो उनके संस्थान या कार्यक्षेत्र को सील करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण पर सख्ती

नगर निगम ने इस कार्रवाई को एक उदाहरण बताया है और स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

निक्कू भंडारी की ओर से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक है, जो बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन और प्रचार सामग्री लगाते हैं।


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